मुंबई। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंडे (Tukaram Mundhe) ने साफ कर दिया है कि सेलिब्रिटी होने के नाते शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), अजय देवगन (Ajay Devgn) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) को ‘विमल इलायची’ (Vimal Elaichi) के विज्ञापन से जुड़े मामले में कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र एफडीए (FDA) ने इन तीनों कलाकारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन पर आरोप है कि यह कैंपेन असल में ‘विमल पान मसाला’ (Vimal Pan Masala) का सरोगेट विज्ञापन था, जो राज्य में प्रतिबंधित है।
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एक अभिनेता के खिलाफ शुरू हुई कानूनी कार्रवाई
मुंडे ने बताया कि एफडीए (FDA) ने उन कलाकारों में से एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसने तय समय के अंदर नोटिस का जवाब नहीं दिया। मुंडे ने कहा, कि हो सकता है कि वे आपके लिए स्टार हों लेकिन मेरे लिए इस मामले में वे सिर्फ विज्ञापन करने वाले हैं। इसलिए मैं उन्हें कानून तोड़ने वाले के तौर पर देख रहा हूं और कानून अपना काम करेगा। इसीलिए हमने कार्रवाई शुरू की है।
एक अभिनेता ने नहीं दिया जवाब
ये नोटिस 11 अगस्त को जारी किए गए थे और तीनों कलाकारों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। मुंडे के मुताबिक, दो कलाकारों ने नोटिस का जवाब दिया, जबकि एक ने नहीं दिया। उन्होंने उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा,कि हमने कानून के मुताबिक यह कार्रवाई की है। एक मामले में, जहां उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, हम कानूनी कार्रवाई और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।’ जिन दो अभिनेताओं ने जवाब दिया, उन्होंने कथित तौर पर तर्क दिया कि इसकी जिम्मेदारी निर्माता की होनी चाहिए।
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अभिनेताओं की दलील को सुना जाएगा
मुंडे ने कहा कि एफडीए (FDA) की तरफ से आगे की कार्रवाई करने से पहले सुनवाई के दौरान उनकी दलीलों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हम उन्हें सुनवाई का मौका दे रहे हैं। मेरे अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, जिन्होंने नोटिस जारी किए थे, वही सुनवाई करेंगे।’
क्या शाहरुख ने नहीं दिया जवाब?
जब खास तौर से पूछा गया कि क्या शाहरुख खान की टीम ने कोई जवाब दिया है, तो मुंडे ने कहा, ‘संभवतः उन्होंने जवाब नहीं दिया है लेकिन मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता।’
मुंडे ने खारिज किया तर्क
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मुंडे ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि किसी उत्पाद का प्रचार करने वाली हस्तियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अंततः निर्माता ही इसके लिए जिम्मेदार होता है।
दिल्ली हाई ने खारिज की थी याचिका
कानूनी कार्यवाही में 14 सितंबर को एक नया मोड़ आया, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने विमल इलायची की मास्टर लाइसेंसधारी कंपनी पीबी आग्रो एलएलपी की याचिका खारिज कर दी। कंपनी ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) नहीं है, क्योंकि नोटिस मुंबई में महाराष्ट्र एफडीए की तरफ से जारी किए गए थे।