नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
पढ़ें :- चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट में किया गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट केस में NTA, केंद्र सरकार, और CBI से हलफनामा मांगा था। कोर्ट ने कहा कि हमने केस की 4 दिनों तक सुनवाई की। CBI के एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर कृष्णा का पक्ष भी सुना। हमनें सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। इस तरीके के केस में जहां फैसले का असर 23 लाख बच्चों पर पड़े, वहां फैसला जल्द से जल्द सुनाना होगा।
पटना और हजारीबाग में हुआ है पेपर लीक
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि पटना और हजारीबाग में लीक होने पर कोई विवाद नहीं है। सीबीआई के खुलासे से पता चलता है कि जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन पटना और हजारीबाग के अभ्यर्थी लीक से लाभान्वित हुए प्रतीत होते हैं।