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Kumar Vishwas की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,जानें क्या था मामला?

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) को सोमवार को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के खिलाफ उनके कथित बयानों के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य (Founder Member of Aam Aadmi Party) कुमार विश्वास ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court)  में याचिका दाखिल की थी।

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कुमार विश्वास (Kumar Vishwas)  ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal)  को लेकर दिए गए बयान के चलते 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज की गई है। यह एफआईआर (FIR) कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है।

बता दें कि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas)  ने कहा था कि उनके खिलाफ यह एफआईआर (FIR) रोपड़ में दर्ज की गई, जबकि उन्होंने इंटरव्यू मुंबई में दिया था। इसके साथ ही यह भी बताया कि इस मामले में बिना किसी जांच जल्दबाजी में एफआईआर (FIR) दर्ज   की गई है। 12 अप्रैल को दर्ज इस एफआईआर (FIR)  की कॉपी 10 दिन बाद 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे उन्हें दी गई। याची ने कहा कि यह एफआईआर (FIR) उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। इस प्रकार दर्ज की गई एफआईआर (FIR)  साफ तौर पर राजनीतिक रंजिश का नतीजा है।

कुमार विश्वास (Kumar Vishwas)  सहित केजरीवाल से जुड़े मामलों में पैरवी के लिए पंजाब सरकार (Punjab Government) ने सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली (Senior Advocate Puneet Bali)  को नियुक्त किया है। पंजाब के एडवोकेट जनरल की एक पूरी टीम मौजूद होने के बावजूद पंजाब सरकार (Punjab Government) ने इन मामलों की पैरवी के लिए सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली (Senior Advocate Puneet Bali) को चुना है।

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