नई दिल्ली। तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश (Anshu Prakash) के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal), डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) और आप (AAP) के नौ अन्य विधायकों केा बरी कर दिया है।
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हालांकि, इस मामले में कोर्ट ने आप के दो विधायक अमानतुल्लाह खान (amanatullah khan) और प्रकाश जरवाल (Prakash Jarwal) के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिया है। बता दें कि, तत्कालीन मुख्य सचिव से मारपीट का मामला साल 2018 का है।
इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिाय ( Manish Sisodia) ने आज एक प्रेसवार्ता की है। प्रेसवार्ता के दौरान मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia) ने सत्य की विजय बताई है। मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia) ने कहा कि आज न्याय और सच्चाई की जीत का दिन है।
कोर्ट ने कहा कि इस मामाले में सभी आरोप झूठे और आधारहीन थे। मुख्यमंत्री आज उस झूठे केस में बरी हुए। हम पहले भी कहते रहे हैं कि सभी आरोप झूठे थे। यह मुख्यमंत्री के खिलाफ एक षड्यंत्र था।