वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक दाखिल किया जा सकता है। इसके बाद आपको ₹5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उम्मीद है कि आप जानते हैं कि आईटीआर किसी भी ऋण प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो देरी क्यों? आज ही अपना आईटीआर फाइल करें! AY 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2021 है, आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा।
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आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
1. ब्याज आय प्रमाण पत्र/कागजात : ब्याज आय प्रमाण पत्र एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त ब्याज की राशि के बारे में विवरण प्रदान करता है। यह एक साधारण बचत खाते या सावधि जमा (एफडी) के लिए हो सकता है। वित्तीय वर्ष के अंत में, ब्याज आय प्रमाण पत्र संबंधित बैंक के नेट बैंकिंग इंटरफेस के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. कर-बचत निवेश के प्रमाण : इसमें भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम, चिकित्सा बीमा, पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि), म्यूचुअल फंड निवेश (ईएलएसएस) आदि की रसीदें शामिल हैं। एक बार जमा करने के बाद, कोई कर कटौती का दावा कर सकता है।
3. फॉर्म 16 : सेवा क्षेत्र में आईटीआर दाखिल करने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, फॉर्म 16 एक नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है ताकि यह स्वीकार किया जा सके कि वेतन से कर काटा गया है। यदि व्यक्ति का वेतन टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता है तो वह टैक्स रिटर्न का दावा कर सकता है।
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4. फॉर्म 26AS : दस्तावेज़ को नए आयकर पोर्टल से ही डाउनलोड किया जा सकता है। यह एक वार्षिक समेकित विवरण है जिसमें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और अग्रिम कर जैसी कर संबंधी जानकारी शामिल होती है।
5. पैन कार्ड, आधार कार्ड और वेतन पर्ची : आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आयकर पोर्टल पर किसी की पहचान सत्यापित करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।