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Indian Railways ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन रुकने पर लिया बड़ा फैसला

By प्रीति कुमारी 
Updated Date

रेलवे मिनिस्‍ट्री ने बाकायदा लेटर जारी कर बैंकों से कहा कि वे एक लेटर के चक्‍कर में किसी Pensioner/Family Pensioner की पेंशन न रोकें। दरअसल बैंक 31 मार्च 2020 के बाद रिटायर रेलवे कर्मचारियों की पेंशन इसलिए रोक रहे हैं क्‍योंकि उन्‍हें अब तक Pension से जुड़ा कागज नहीं मिला है। ऐसा Covid 19 Lockdown के कारण हुआ है। मिनिस्‍ट्री के 12 मई के आदेश की कॉपी जागरण डिजिटल के पास है। इसमें रेलवे मिनिस्‍ट्री ने कहा कि बैंक E-PPOs के बेसिस पर 31 मार्च 2020 को या उसके बाद रिटायर लोगों की Pension जारी कर दें। वे इसकी Hard Copy का इंतजार न करें। मिनिस्‍ट्री Covid 19 Lockdown के कारण अब तक पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO)  की कॉपी को बैंकों के पास नहीं भेज पाई है।

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मोदी सरकार का ऐलान

बता दें कि मोदी सरकार ने पहले ही इस साल रिटायर हो रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने Covid 19 mahamari के कारण पेंशन न बन पाने की स्थिति में Provisional Pension देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बीते दिनों ऐलान किया था कि रिटायरमेंट डेट से 1 साल के लिए इस पेंशन का इंतजाम किया गया है। उनके मुताबिक महामारी के दौरान कर्मचारियों को नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी होने और पेपर वर्क पूरा होने तक प्रोविजनल पेंशन (Provisional Pension to CG Employees) दी जाएगी। यही व्‍यवस्‍था Family pension पाने वालों के साथ भी होगी।

Provisional Pension का प्रावधान

AG ऑफिस ब्रदरहुड (प्रयागराज) के पूर्व अध्‍यक्ष हरिशंकर तिवारी ने Jagran.com को बताया कि Provisional pension का प्रावधान पहले भी रहा है। किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने पर उसे प्रोविजिनल पेंशन मिलती है। यह पेंशन उसकी Last drawn salary पर बनती है। वास्‍तविक Pension और Provisional pension की रकम में खास अंतर नहीं होता है।

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1 साल के लिए सुविधा

यह सुविधा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जिसे बीते साल शुरू किया गया था। मोदी सरकार ने इस सर्विस को 1 साल के लिए बढ़ाया है। 1 करोड़ से ज्‍यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है।

Pension Form देने में दिक्‍कत

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महामारी के कारण सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में पेंशन फार्म जमा करने में दिक्‍कत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वे सर्विस बुक के साथ Claim फार्म पे एंड एकाएंट दफ्तर में जमा कर पाने की स्थिति में न हों। खासकर दोनों दफ्तर अगर अलग-अलग शहरों में हैं, तो यह दिक्‍कत और बढ़ जाती है।

मिलती रहेगी पेंशन

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कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि Covid 19 के दौरान रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट आदेश (PPO) जारी होने और दूसरा पेपर वर्क होने तक अस्थायी पेंशन की रकम मिलना शुरू हो जाएगी।

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