Kaali Poster Row Controversy: डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘काली’ के पोस्टर से उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में टिप्पणी कर घिरीं सांसद महुआ मोइत्रा से अपनी ही टीएमसी ने किनारा कर लिया तो वह पार्टी से ही खफा हो गईं। मोइत्रा ने आज पहले टीएमसी का ट्विटर हैंडल अनफॉलो किया और फिर बयान देकर कहा कि ‘मैं काली की उपासक हूं मैं किसी से नहीं डरती।’
पढ़ें :- BSNL ने लॉन्च की भारत में पहली Satellite-to-Device सर्विस,Jio-Airtel को पछाड़ा
Jai Ma Kali!
The goddess Bengalis worship is fearless & non-appeasing.
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 6, 2022
पढ़ें :- MCD Elections Live : AAP के महेश कुमार खिंची चुने गए दिल्ली के नए मेयर, भाजपा उम्मीदवार को 3 वोट से हराया
इसके साथ की अशोक लाट का फोटो ट्वीट कर लिखा किया सत्यमेव जयते।
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 5, 2022
उधर, भाजपा ने मोइत्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर ममता की सांसद को गिरफ्तार करने की मांग की है। मंगलवार को मां काली को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद मोइत्रा ने बुधवार दोपहर ट्वीट कर कहा कि मैं एक काली उपासक हूं। मैं किसी चीज से नहीं डरती। आपके अज्ञान, आपके गुंडे, आपकी पुलिस और निश्चित रूप से आपके ट्रोल से भी नहीं डरती। सत्य को रक्षक बलों की जरूरत नहीं पड़ती। जय मां काली! बंगालियों की देवी पूजा निडर और बगैर पक्षपात के होते है।’
पढ़ें :- Video-अस्पताल जाते समय महिला ने कार में साढ़े चार किलो के बच्चे को दिया जन्म, साहसी क्षण कैमरे में कैद
Bring it on BJP!
Am a Kali worshipper. I am not afraid of anything. Not your ignoramuses. Not your goons. Not your police. And most certainly not your trolls.
Truth doesn’t need back up forces.
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 6, 2022
टीएमसी सांसद के खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देश पर एमपी में केस दर्ज
पढ़ें :- सीएम योगी का 'बटेंगे तो कटेंगे' नारा महाराष्ट्र में अप्रासंगिक, बीजेपी एमएलसी पंकजा मुंडे के बाद अब राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण ने किया विरोध
इस बीच, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के निर्देश पर सांसद मोइत्रा के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महुआ मोइत्रा के बयान से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोइत्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 A के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।