Hate Speech Cases: सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान (Aazam Khan) के लिए राहत की खबर है। रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच मामले (Hate Speech Cases) में सपा नेता आजम खान को बरी कर दिया है।
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इसी सजा के बाद आजम खान (Aazam Khan) की विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी। रामपुर की स्पेशल कोर्ट में बुधवार को आजम खान के हेट स्पीच मामले (Hate Speech Cases) में सुनवाई हुई। बुधवार को कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया।
इससे पहले पिछले साल 27 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत ने हेट स्पीच केस (Hate Speech Cases) में आजम (Aazam Khan) को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि यह मामला साल 2019 विधानसभा चुनाव प्रचार का है जो रामपुर के मिलक से जुड़ा हुआ है, जहां पर आजम खान एक चुनावी भाषण दे रहे थे।
इस दौरान सपा नेता आजम खान (Aazam Khan) पर आरोप लगा कि उन्होंने आपत्तिजनक और आम लोगों को भड़काने वाले बयान दिए हैं। मामले की शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर कोर्ट में की थी।
कोर्ट ने आजम खान (Aazam Khan) को दोषी ठहराया गया था। साल 2022 में 27 अक्टूबर को रामपुर की कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खान को अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी और विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था।