मुंबई। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) पाठ मामले में रविवार को बड़ी खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के अनुसार अमरावती के सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana ) और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट (Bandra Court) ने राजद्रोह के आरोप (charges of sedition) में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत( Judicial Custody) में भेज दिया है। अब इनकी जमानत पर सुनवाई आगामी 29 अप्रैल को होगी।
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बता दें कि बीते शनिवार को मातोश्री के बाहर हुनमान चालीसा का पाठ करने पर अड़ीं मुंबई के खार इलाके में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। रिमांड की कार्रवाई के दौरान नवनीत राणा और रवि राणा की ओर से अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट पेश हुए। पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को धारा 153 A के तहत यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था।
वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर नवनीत राणा और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडिया को बताया कि यदि आवास पर हुई घटना के संबंध में 353 आईपीसी का आरोप लगाया गया है, तो कोई कारण नहीं है कि धारा 500 की पहली एफआईआर में वह आरोप क्यों नहीं जोड़ा गया। गिरफ्तारी ज्ञापन में भी धारा 353 नहीं दर्शाया गया है।
रिजवान मर्चेंट ने आगे बताया कि पहली बार सरकारी वकील प्रदीप घरात ने स्पष्ट रूप से पुलिस विभाग के निर्देश पर तर्क दिया कि आरोपी का मामला 124 ए के तहत आता है, जो राजद्रोह है। जब उन्हें रिमांड आवेदन के उस विशेष भाग या उन शब्दों को दिखाने के लिए बुलाया गया , जिसमें आरोपी द्वारा राज्य सरकार के प्रति असंतोष दिखाने के लिए कहा गया था, तो वह बुरी तरह विफल रहे।
रिजवान मर्चेंट ने कहा कि सरकारी वकील एक भी शब्द नहीं दिखा पाए जो राणा दंपत्ति ने कथित तौर पर कहा था। रिमांड अर्जी का सिर्फ इतना ही सार था कि उन्होंने हनुमान चालीसा का जाप करने के उद्देश्य से यहां आने की तैयारी की थी। इसलिए हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ धारा 153ए के अंतर्गत नहीं आ सकता। यह पूरा मामला फर्जी है। उन्हें अहसास है कि वो कमजोर जमीन पर खड़े हैं। वे जमानत पर रिहा होने की संभावना के बारे में जानते हैं। इसलिए उन्होंने दूसरी एफआईआर तैयार की है।
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नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ एक और मामला दर्ज
रविवार को मुंबई पुलिस के अधिकारी ने कहा कि इन दोनों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धारा 353 के तहत एक और मामला दर्ज किया गया है। जिसमें दोनों पति-पत्नी के ऊपर लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगा है।
शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज
मुंबई पुलिस के अधिकारी के अनुसार शहर की पुलिस ने शनिवार को मुंबई में राणा के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है।
सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के खिलाफ इन धाराओं में मामला दर्ज
मुंबई पुलिस के मुताबिक, विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में धारा 153 (ए), 34, आईपीसी आर/डब्ल्यू 37(1) 135 बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों को खार स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था।
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वहीं, नवनीत और रवि राणा ने शनिवार को ही मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दी । इसमें कहा गया है कि सीएम उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता अनिल परब और संजय राउत सहित सभी 700 लोगों पर भी धारा 120 बी, 143, 147, 148, 149, 452, 307, 153ए, 294, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
फडणवीस बोले- हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी?
इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किरीट सौमेया अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में भी मुंबई पुलिस को बताया, लेकिन मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। हम केंद्र सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेने के लिए कहेंगे। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी?