Mahant Narendra Giri death case: अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरि (Mahant Narendra Giri) की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच सीबीआई (CBI) ने शुरू कर दी है। जांच शुरू करते ही CBI ने केस दर्ज किया। वहीं, अब इस मामले में गिरफ्तार आनंद गिरि (Anand Giri) समेत तीन आरोपियों को सात दिनों की रिमांड (seven days remand) पर सीबीआई ने ली है।
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प्रयागराज में सीजेएम हरेंद्र नाथ की अदालत ने CBI के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया है। रिमांड की अवधि 28 सितम्बर सुबह 9 बजे से 4 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक तय की गई है। अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया कि रिमांड के दौरान थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही उनके दाखिल करने से पहले इनका मेडिकल कराना होगा। बता दें कि, CBI टीम के जांच अधिकारी एडिशनल एसपी के एस नेगी की ओर से कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल की गयी थी। रिमांड मंजूर करने से पहले कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से आरोपियों का पक्ष सुना।
इसके बाद सीजेएम की अदालत ने सीबीआई द्वारा मांगी गई 10 दिन की कस्टडी रिमांड को नकारते हुए 7 दिन के लिए कस्टडी रिमांड मंजूर कर लिया। सीबीआई अब गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी।
बता दें कि, महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध हालात में मौत हो गयी थी। बताया जा रहा है कि उनका शव फंदे से लटकता हुआ कमरे में मिला था। हालांकि, इस घटना के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दिख रहा है कि महंत नरेंद्र गिरि का शव कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ है। इसको लेकर कई सवाल उठने लगे थे।