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स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी संघमित्रा समेत 5 के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट, ये है मामला

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) , उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य (MP daughter Sanghamitra Maurya) समेत पांच लोगों के खिलाफ लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court of Lucknow) ने गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है। धोखाधड़ी, मारपीट, जान से मारने की धमकी और साज़िश से पूरा मामला जुड़ा है। धोखाधड़ी, मारपीट, जान से मारने की धमकी, साज़िश से जुड़ा मामला है ।

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कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) , संघमित्रा मौर्य (Sanghamitra Maurya), नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला उर्फ चिंटू, ऋतिक सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दरअसल, संघमित्रा मौर्य (Sanghamitra Maurya) पर बिना तलाक लिए धोखे से दीपक स्वर्णकार से शादी का आरोप है। मामले में कोर्ट में हाज़िर न होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वादी दीपक के मुताबिक वो और संघमित्रा मौर्या 2016 से लिवइन रिलेशन में रह रहे थे।  वादी के मुताबिक संघमित्रा और स्वामी प्रसाद ने बताया कि संघमित्रा का पूर्व की शादी में तलाक हो गया है। लिहाज़ा 3 जनवरी 2019 को दीपक ने संघमित्रा के घर पर उनसे शादी कर ली। जबकि 2019 के चुनाव में शपथ पत्र देकर संघमित्रा ने खुद को अविवाहित बताया था। वादी के मुताबिक संघमित्रा का तलाक मई 2021 में हुआ था।

वादी का आरोप है कि जब 2021 में उसने विधि विधान से शादी का प्रस्ताव रखा तो उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

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