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मुख्तार की बढ़ी मुश्किलें, अफसा अंसारी की करोड़ों की संपत्ति कुर्की का डीएम ने दिया आदेश

By संतोष सिंह 
Updated Date

मऊ। माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन मुख्तार अंसारी ( Mukhtar Ansari) के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में यूपी के मऊ जिले (Mau District) में माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari)  की पत्नी अफसा अंसारी (Afsa Ansari) के खिलाफ जिला प्रशासन का अब एक्शन शुरू हो गया है।

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मऊ के जिला अधिकारी ने उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। इस संपत्ति की कुल कीमत तीन करोड़ 76 लाख बताई जा रही है। जिलाधिकारी अरुण कुमार (District Magistrate Arun Kumar) ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के परिवार द्वारा करीब एक दशक पहले अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कुर्की अभियान का आदेश दिया है।

डीएम अरुण कुमार (District Magistrate Arun Kumar) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद जनपद में स्थित यूसुफपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले वार्ड नंबर 9 के दर्जी टोला की निवासी मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी ने अवैध रूप से अर्जित धन से गाजीपुर जनपद के ही सदर तहसील के मौजा शेखपुर परगना में आराजी संख्या 70 में 235 एयर रकबा जमीन खरीदी थी। अब उस जमीन को गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत कुर्क करने के आदेश जारी किए गए। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपये है।

अफसा अंसारी (Afsa Ansari) के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों के अलावा जनपद मऊ में भी थाना सराय लखंसी एवं थाना दक्षिण टोला में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो अवैध कार्यों में लिप्त हैं। जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act)के अंतर्गत कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं तथा जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की हैं। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कुर्क की कार्रवाई भी की जाएगी।

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वहीं पुलिस अधीक्षक सुशील घुले (Superintendent of Police Sushil Ghule) ने बताया कि जिलाधिकारी के कोर्ट से पुलिस के पैरवी पर 14/1के तरह कुर्क करने का आदेश हुआ है। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में गैंगेस्टर एक्ट (Gangster Act) के मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी (Afsa Ansari)  पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश बुधवार को प्राप्त हुआ है।

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