Buy New Sim Card: दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत में सिम कार्ड को जारी करने और उपयोग सिम कार्ड के उपयोग को लेकर नए नियम पेश किए है। जिससे नया सिम खरीदने से लेकर एक्टिव करने तक तरीकों में सख्ती बरती जाएगी। DoT की ओर से जारी किए गए दो सर्कुलर सिम कार्ड की बिक्री और उपयोग के नए नियमों को जोड़ते और संशोधित करते हैं।
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से जारी एक सर्कुलर में सिम कार्ड यूजर्स और दूसरा सर्कुलर टेलीकॉम कंपनियों के लिए है। नए नियमों का उद्देश्य भारत में सिम कार्ड की बिक्री के तरीके में सुरक्षा को और मजबूत करना है। नए नियम सिम कार्ड सेलिंग शॉप के लिए नए और अधिक कठोर केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य बनाते हैं। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड सेलिंग शॉप का पूरी तरह से केवाईसी करना होगा। ऐसा न करने पर कंपनियों को हर दुकान के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
ये नए नियम 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होने वाले है। जिसके मुताबिक, सिम कार्ड बेचने वाली मौजूदा शॉप को भी 30 सितंबर, 2024 तक नए मानदंडों के अनुसार अपना केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कंपनियों को इस बात पर कड़ी नजर रखनी होगी कि उनके सिम कार्ड कौन और किस तरीके से बेच रहा है। जबकि असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे कुछ क्षेत्रों में, दूरसंचार ऑपरेटरों को पहले दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करना होगा। इसके बाद ही नए सिम कार्ड बेचने की अनुमति होगी।
वहीं, सिम कार्ड खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। मौजूदा समय में सिम कार्ड खरीदने पर आधार वेरिफिकेशन किया जाता है। नए नियमों के मुताबिक, वर्तमान कार्ड के क्षतिग्रस्त होने या खो जाने की स्थिति में भी सिम कार्ड को दोबारा जारी करना जरूरी होगा। यह प्रक्रिया भी उसी वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरह होगी जो नया सिम लेते समय होती है।