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परिवार में कमाऊ की सदस्य की मौत होने पर सरकार देगी हजारो रूपय, जाने क्या है प्रोसेस

By प्रिया सिंह 
Updated Date

आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लोगों को बिच कई तरह के योजनाएं लेकर आ रही है।  जगह -जगह रैलियां कर रही हैं जनसभाएं कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं लोगों के बिच लाई है। इन्हीं योजनाओं में से एक है यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इस योजना के तहत योगी सरकार आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता देती है।

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बताया जा रहा है कि यदि किसी परिवार में कमाऊ सदस्य की मौत हो जाती है तो उसे 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह नेशनल फैमिली बेनिफिट योजना के तहत आता है।

कौन कर सकता है आवेदन

युवक यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए।
मृतक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होना चाहिए।
कमाऊ सदस्य गरीबी रेखा से नीचे आता हो।
यदि आवेदन कर्ता शहर में रहता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 56 हजार रुपये और ग्रामीण आवेदन कर्ता के परिवार की वार्षिक आय 46 हजार से कम होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

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आवेदन कर्ता का पहचान पत्र
आवेदन कर्ता का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
दो पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
कमाऊ सदस्य जिनकी मृत्यु हुई हो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
कमाऊ सदस्य जिनकी मृत्यु हुई हो उनका आय प्रमाण पत्र

कैसे करे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प दिखेगा।
यहां एक फॉर्म खुलकर आएगा। इसमें आवेदक से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी।
फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरकर जमा कर दें।
इसके बाद पर सबमिट क्लिक करें। आपका आवेदन हो जाएगा।

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