Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। अल-कादिर ट्रस्ट केस में हाईकोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के लिए जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि, किसी भी मामले में 17 मई तक इमरान खान की गिरफ्तारी ना हो। वहीं, सुनवाई के दौरान पीटीआई समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इमरान खान की केस की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच मौजूद थी।
पढ़ें :- 555वें प्रकाश पर्व पर श्री ननकाना साहिब जा रहे हिंदू श्रद्धालु की हत्या, लूटे साढ़े चार लाख रुपए
भारी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद कोर्ट पहुंचाया गया
बता दें कि, इमरान खान (Imran Khan) सुनवाई के पहले पुलिस लाइन्स में मौजूद थे। उन्हें भारी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद कोर्ट पहुंचाया गया था। इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया था। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था।
इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस आपस में भिड़ी
इमरान खान (Imran Khan) की गिरफ्तारी को लेकर इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के बीच झड़प हो गई है। दरअसल, पंजाब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने लिए वारंट के साथ इस्लामाबाद आई है। पंजाब पुलिस ने इमरान की गिरफ्तारी की फाइल भी दिखाई।
पीएम ने बुलाई कैबिनटे बैठक
बता दें कि, पीएम शहबाज शरीफ ने शाम 4.30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। कैबिनट ने पीएम से पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की है। इमरजेंसी पर पीएम शहबाज शरीफ फैसला लेंगे। कैबिनेट के 2-3 मंत्रियों ने पीएम से इमरजेंसी की सिफारिश की है।