लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में आगामी 9 मई से शुरू हो रहे बड़ा मंगल पर भंडारे के होने वाले आयोजन के लिए लखनऊ पुलिस की अनुमति जरूरी होगी।
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— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) May 6, 2023
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ प्रेस नोट जारी कर कहा है कि लखनऊ जनपद में बड़ा मंगल के दिन लखनऊ वासियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ उक्त दिन जगह-जगह पर भण्डारा व पूजन आदि का आयोजन किया जाता है । जिस पर प्राय: देखा गया है कि कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक व शहर के मुख्य मार्गों पर भी पण्डाल लगाकर आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्वालु एकत्र होते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है, जिस कारण आम – जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसके दृष्टिगत पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था ने विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।
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कहा है कि जनपद में धारा 144 लागू है, इसके दृष्टिगत बड़े मंगल से संबन्धित किसी भी आयोजन की अनुमति सम्बंधित जोन के पुलिस उपायुक्त से लेना अनिवार्य है, सभी आयोजक अनुमति लेकर ही आयोजन करना सुनिश्चित करें। ताकि बड़ा मंगल से सम्बंधित कोई भी आयोजन सड़क व सार्वजनिक मार्ग पर ऐसे स्थान पर न करें जिससे यातायात व्यवस्था बाधित व प्रभावित हो ।
आयोजक, आयोजन प्रबंधन में लगे अपने सहयोगियों (वोलेंटियर) को पहले से ही ब्रीफ कर दें, जिससे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं को पंक्ति में बनाये रखने का संबोधन करते रहें। आयोजन के दौरान यातायात को सुगम बनाये रखने हेतु श्रद्वालुओं के वाहन इत्यादि को निर्धारित स्थान पर ही पार्क कराएं। आयोजन के दौरान व सम्पन्न होने पर आयोजन स्थल को स्वच्छ बनाये रखने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी । उक्त बिन्दुओ की अवहेलना करने पर सम्बंधित के खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।