इस्लामाबाद। इमरान खान की सरकार पाकिस्तान मीडिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 लाना चाहती है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने मीडिया को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे लेकर पड़ोसी मुल्क में हंगामा बरपा है। इस नए कानून के तहत प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक की नियमावली तय की जाएगी।
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नए नियमों के तहत देश में अखबार और डिजिटल मीडिया के संचालन के लिए भी टीवी चैनलों की तरह ही लाइसेंस की जरूरत होगी। इस ड्राफ्ट में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब चैनलों, वीडियो लॉग्स आदि को लेकर भी नियमावली तय करने की बात कही गई है। इस अथॉरिटी में कुल 11 सदस्य होंगे और एक चेयरपर्सन होगा। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट में कहा गया है कि किसी भी मीडिया की ओर से सेना, संसद, सरकार और उसके मुखिया को लेकर तंज नहीं कसा जा सकता, जिसके चलते हिंसा की आशंका हो या फिर उनकी मानहानि होती हो। नए कानून में इस नियम को लेकर ही सबसे ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है और इसे पाकिस्तान का मीडिया मार्शल लॉ कहा जा रहा है। इन नये नियमों का पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों के द्वारा जम के विरोध किया जा रहा है।