नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता (Lok Sabha Membership) शुक्रवार को रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोकसभा सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीटर पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।
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मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं।
मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 24, 2023
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राहुल को गुरुवार को सूरत की अदालत ने मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना में लोकसभा सचिवालय की ओर से क्या कहा गया है? इस अधिसूचना का असर राहुल के चुनावी करियर पर क्या पड़ेगा? उनके पास आगे क्या विकल्प हैं? आइए जानते हैं…
लोकसभा सचिवालय की ओर से क्या कहा गया है?
लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।
किस मामले में हुई है राहुल को सजा?
राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में गुरुवार को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी।