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रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को झटका , सजा के खिलाफ अपील खारिज

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान को गुरुवार को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रामपुर की सेशन कोर्ट (Court of Session)  ने आजम खान (Azam Khan)  को मिली तीन साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया है। इस अपील के साथ ही रामपुर उपचुनाव (Rampur by-Election) का रास्ता साफ हो गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सपा नेता आजम खान (Azam Khan)  की रामपुर सदर सीट के लिए 10 नवंबर को जारी होने वाली उप-चुनाव की अधिसूचना (Notification of by-election) को एक दिन के लिए रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने सेशन कोर्ट (Court of Session) को आदेश दिया था कि वो सजा के खिलाफ आजम खान (Azam Khan)  की अपील पर गुरुवार यानी 10 नवंबर को सुनवाई करे और उसी दिन फैसला करे।

जानें क्या है मामला?

आजम खान (Azam Khan) को 2019 में दर्ज भड़काऊ भाषण के एक केस में दोषी करार देते हुए एमपीएमएलए कोर्ट (MPMLA Court) ने तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के अगले ही दिन आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग (Election Commission) ने रामपुर में चुनाव की घोषणा भी कर दी। इस घोषणा के बाद आजम खान (Azam Khan)  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  पहुंचे थे।

आजम ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें अपील का मौका भी नहीं दिया गया और सीट रिक्त घोषित करते हुए चुनाव का ऐलान कर दिया गया। आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने उन्हें सेशन कोर्ट में अपील का मौका दिया था। सेशन कोर्ट (Court of Session) को अपील पर फैसला भी देने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने दिया था।

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