हैदराबाद। हेट स्पीच की वजह से चर्चा में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हैदराबाद के नामपल्ली मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को दो हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजक पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए। कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को हिदायत दी है कि वह कोई भी विवादित बयान न दें।
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कोर्ट ने कहा कि देश कि अखंडता का ध्यान रखते हुए अपनी भाषा पर नियंत्रण करना जरूरी है। बता दें कि यह मामला 2012 का था जब उन्होंने निजामाबाद और निरमल में हेट स्पीच दी थी। मंगलवार को कोर्ट ने इन मामलों में सुनवाई की थी लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं।
उनपर सार्वजनिक भाषण के दौरान एक विशेष समुदाय के खिलाफ उकसाऊ बातें कहने का आरोप था। 2016 में दायर हुआ था आरोप पत्र, 74 गवाहों से हुई थी इस मामले में सीआईडी ने 2016 में चार्जशीट फाइल की थी। इस मामले में लगभग 74 गवाह पेश किए गए थे। नजीमाबाद मामले में 41 और निरमाल मामले में 33 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। हालांकि अदालत ने गवाहों औऱ सबूतों को अपर्याप्त बताया।