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Shahnawaz Hussain Rape Case : शाहनवाज हुसैन पर चलेगा रेप का केस, SC ने खारिज की याचिका

By संतोष सिंह 
Updated Date

Shahnawaz Hussain Rape Case : भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन (BJP leader Syed Shahnawaz Hussain)के खिलाफ अब रेप का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को रेप का केस चलाने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने इस मामले में सही तरीके से जांच करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा कि रेप केस के मामले की सही ढंग से जांच होने दीजिए। अगर आप गलत नहीं होंगे तो आप इस मामले में बच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के निर्देश के बाद शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) के बचाव के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और अब उन पर रेप का केस चलना तय हो गया है।

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बता दें कि शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) के खिलाफ रेप का मामला 2018 का है। दिल्ली में एक महिला ने हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज दर्ज करने के लिए लोअर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हुसैन ने महिला के आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया था। हालांकि अदालत शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain)  की दलीलों से सहमत नहीं हुई और कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में इस मामले में शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain)  को सेशन कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से भी राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain)  ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   में याचिका दाखिल की थी मगर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   ने भी हुसैन को बड़ा झटका दिया है।

हुसैन गलत नहीं होंगे तो बच जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   में इस मामले की सुनवाई के दौरान शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain)  की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि महिला की ओर से इस मामले में निराधार आरोप लगाए गए हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन कर चुकी है मगर पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हुसैन के खिलाफ लगातार हमलों की श्रृंखला चलाई गई है। महिला के आरोपों में कोई दम नहीं होने के कारण इस मामले में केस दर्ज किए जाने का कोई मतलब नहीं है। इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हमें इस मामले में दखल देने का कोई उचित कारण नजर नहीं आता। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले की सही तरीके से जांच की जानी चाहिए और अगर हुसैन गलत नहीं होंगे तो बच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)  ने इसके साथ ही हुसैन के खिलाफ रेप का केस चलाए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर हुसैन की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का यह कदम हुसैन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

2018 का है रेप का मामला

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भाजपा नेता हुसैन के खिलाफ 2018 के जून महीने में एक महिला ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने हुसैन पर 2018 के अप्रैल महीने के दौरान छतरपुर स्थित फार्म हाउस पर रेप करने का आरोप लगाया था। महिला का आरोप है कि उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया था। उसके नशे की हालत में होने के बाद उसके साथ रेप किया गया। महिला के आरोपों ने सियासी हलकों में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। महिला इसी मामले में हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग पर अड़ी हुई है।

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