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सेंट्रल विस्टा परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी, नया संसद भवन बनने का रास्ता साफ

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। नए संसद परिसर के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को हरी झंडी दिखाई है और चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने बहुमत से फैसला देते हुए कहा, हम मानते हैं कि दी गई मंजूरी में कोई अड़चन नहीं है, भूमि के उपयोग में बदलाव में कोई असमानता नहीं है। शीर्ष अदालत ने परियोजना को पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखने और वायुमंडलीय प्रदूषण रोकने की कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है।

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बता दें कि इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दिये जाने और इसके लिए भूमि उपयोग में बदलाव सहित अनेक बिन्दुओं पर सवाल उठाये गये थे। इसी परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण होना है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीडीए एक्ट के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायोचित और वैध है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी की सिफारिशें उचित और सही हैं और हम इसे बरकरार रखते हैं।

अदालत ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धरोहर संरक्षण समिति की मंजूरी आवश्यक है। अदालत ने परियोजना समर्थकों को समिति से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने हाल ही में नए संसद की आधारशिला रखी थी। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया था कि जब तक अदालत इसपर कोई निर्णय नहीं देता तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम 10 दिसंबर को आयोजित हुआ था।

 

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