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सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान को दी बड़ी राहत, बंगले से जुड़ी याचिका की खारिज

By Sushil Sah 
Updated Date

नई दिल्ली। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके मुंबई स्थित ‘मन्नत’ बंगले के नवीनीकरण (Renovation) और विस्तार को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।

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आपको बता दे कि यह याचिका मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता ‘संतोष दौंडकर’ने दायर की गई थी। याचिकाकर्ता (Petitioner) ने महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) ने मन्नत के विस्तार के लिए दी गई कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) क्लीयरेंस को चुनौती दी थी। हांलाकि इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इस निर्माण को सही ठहराया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना कदम बढ़ाया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की मंशा (Bona fide) पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मन्नत का निर्माण सभी लागू कानूनों के हद में रहकर किया जा रहा है।

इस सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण करना चाहता है, तो यह उसका निजी अधिकार है। इस मामले में किसी पड़ोसी या बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शाहरुख के बंगले ‘मन्नत’ में दो अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण और रेनोवेशन की अटकलें साफ हो गई है।

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