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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और राजस्थान विधानसभा चुनावों (Rajasthan Assembly Elections) से पहले ‘मुफ्त की रेवड़ियां’ बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर दोनों राज्य की सरकारों और केंद्र से शुक्रवार को जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) , न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर केंद्र, निर्वाचन आयोग (Election Commission) व भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) को भी नोटिस जारी किया है।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों राज्य की सरकारों ने मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग कर रही हैं। याचिकाकर्ता की पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार द्वारा नकदी बांटने से ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता। हर बार यह होता है और इसका बोझ आखिरकार करदाताओं पर आता है। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करिए। चार सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए। न्यायालय ने भट्टूलाल जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई की और इसे मामले पर लंबित एक अन्य याचिका के साथ नत्थी करने का आदेश दिया।