Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सुप्रीम कोर्ट का आदेश : AAP 15 जून तक दिल्ली के राउज एवेन्‍यू स्थित पार्टी दफ्तर करे खाली

सुप्रीम कोर्ट का आदेश : AAP 15 जून तक दिल्ली के राउज एवेन्‍यू स्थित पार्टी दफ्तर करे खाली

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) को दिल्ली (Delhi)  के राउज एवेन्‍यू स्थित पार्टी दफ्तर (Party office at Rouse Avenue) को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र सरकार के लिए आवेदन करें। कोर्ट ने कहा कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को दी गई थी। यह अतिक्रमण है। यहां राउज एवेन्‍यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है। आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको अतिरिक्त समय दे रहे हैं।

पढ़ें :- India Ebola Virus First Case : भारत में कोरोना से भी खतरनाक वायरस 'इबोला' की एंट्री, बेंगलुरु में महिला को किया गया क्वारंटीन

 

Advertisement