नई दिल्ली। संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) ने पाकिस्तान (Pakistan) सहित 75 देशों के नागरिकों को इमिग्रेंट वीज़ा (Immigrant Visa) जारी करने पर आधिकारिक तौर पर रोक लगा दी है। जिसमें सार्वजनिक कल्याण लाभों के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई गई है। अमेरिकी विदेश विभाग (US State Department) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार यह निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) द्वारा आदेशित एक व्यापक नीति समीक्षा का हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले अप्रवासियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए और अमेरिकी करदाताओं (American taxpayers) पर बोझ नहीं बनना चाहिए। सार्वजनिक लाभों के उपयोग के उच्च जोखिम वाले देशों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग अपडेट शीर्षक वाला यह नीति अपडेट पिछली बार 14 जनवरी को अपडेट किया गया था और यह 21 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।
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अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अप्रवासियों (immigrants) को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए और अमेरिकियों पर वित्तीय बोझ नहीं बनना चाहिए। यह कहते हुए कि मौजूदा नीतियों, विनियमों और दिशानिर्देशों की पूरी समीक्षा चल रही है। बयान में कहा गया कि विदेश विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी नीतियों, विनियमों और दिशानिर्देशों की पूरी समीक्षा कर रहा है। इन उच्च जोखिम वाले देशों के अप्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका में कल्याणकारी योजनाओं का उपयोग न करें या सार्वजनिक बोझ न बनें। नए निर्देश के तहत, लिस्टेड देशों – जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, नाइजीरिया, रूस, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन (Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Iran, Iraq, Nigeria, Russia, Somalia, Sudan, Syria and Yemen) शामिल हैं। के इमिग्रेंट वीज़ा आवेदक आवेदन जमा करना और तय वीज़ा इंटरव्यू में शामिल होना जारी रख सकते हैं। हालांकि इस रोक के दौरान इन देशों के नागरिकों को कोई इमिग्रेंट वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। विदेश विभाग ने साफ किया कि इस कदम से पहले से जारी किए गए किसी भी इमिग्रेंट वीज़ा को रद्द नहीं किया जाएगा। उसने कहा कि अमेरिका में एडमिशन से जुड़े मामले अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (US Department of Homeland Security) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। खास बात यह है कि यह प्रतिबंध सिर्फ़ इमिग्रेंट वीज़ा पर लागू होता है और टूरिस्ट और बिज़नेस वीज़ा सहित नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वाशिंगटन के इस कदम की खबर सबसे पहले फॉक्स न्यूज़ ने दी थी, जिसने बताया कि यह उन प्रवासियों पर कार्रवाई का हिस्सा है जिनके पब्लिक चार्ज बनने की संभावना है। पब्लिक चार्ज एक अमेरिकी इमिग्रेशन स्टैंडर्ड है जिसका इस्तेमाल यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई गैर-नागरिक मुख्य रूप से सरकारी फायदों पर निर्भर होने की संभावना रखता है, जो एंट्री या ग्रीन कार्ड की एलिजिबिलिटी को प्रभावित कर सकता है।