लखनऊ। सीतापुर जेल (Sitapur Jail) में बंद रामपुर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक आजम खान (Azam Khan) की जल्द जमानत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल अब तो उन्हें ईद (Eid) तक जमानत नहीं मिल सकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में उनकी जमानत की अर्जी पर 4 मई को फिर से सुनवाई शुरू होगी। बता दें कि इस मामले पर दिसंबर से ही हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख रखा था। अब फैसला नहीं आएगा बल्कि जमानत पर फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी।
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हाल में इस बात की चर्चा जोरों से थी कि आजम खान जल्द ही जमानत पर बाहर आ सकते हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा था कि उन्हें अब सिर्फ एक मामले में ही जमानत का इंतजार है। ये मामला शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ है। उनकी जमानत अर्जी पर पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई पूरी हो गई थी।
इलाहाबाद हाइकोर्ट (Allahabad High Court) के जज जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की अदालत ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी करते हुए 4 दिसंबर को ही फैसला रिजर्व कर दिया था। तब से फैसले का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन, अब कोर्ट फैसला नहीं सुनायेगा बल्कि जमानत की अर्जी पर फिर से सुनवाई होगी। आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले अल्लामा जमीर नकवी के वकील शरद शर्मा ने कहा कि अब कोर्ट 4 मई को फिर से जमानत की अर्जी पर फिर से कुछ नये तथ्यों पर सुनवाई करेगा।
इस बाबत इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की वेबसाइट पर भी मुकदमे की स्थिति अपडेट कर दी गयी है जिसमें 4 मई को सुनवाई की बात कही गई है। दूसरी तरफ आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ कई मुकदमें दर्ज कराने वाले आकाश सक्सेना ने कहा कि आजम खान ने जो लोगों को सताया है और सरकारी संपत्ति पर कब्जे किये हैं। उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। कानून से उपर कोई नहीं है।
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कयासों पर लगा विराम
इस तरह अब उन सभी कयासों पर विराम लग गया है कि आजम खान (Azam Khan) की जेल से जल्द रिहाई हो सकेगी। आजम खान (Azam Khan) इन दिनों सीतापुर जेल (Sitapur Jail) में बन्द हैं। वे इन दिनों यूपी की सियासी धुरी भी बने हुए हैं। हर हफ्ते उनसे जेल में कोई न कोई सियासी मुलाकात हो ही रही है।