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टूलकिट मामला: शांतनु मुलुक को कोर्ट से मिली राहत, 9 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। टूलकिट मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इसको लेकर हमलावर भी हैंं। इस बीच टूलकिट मामले के आरोपी शांतनु मुलुक को बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद दिल्ली की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुलुक की गिरफ्तारी पर 9 मार्च तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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मुलुक पर जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के टूलकिट को शेयर करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक किसान आंदोलन के समर्थन में यह टूलकिट तैयार किया गया था। बता दें कि, पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा की अदालत ने शांतनु मुलुक को राहत देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच के लिए कुछ और समय मांगा था।

इसलिए शांतुनु की गिरफ्तारी पर अभी रोक लगाई गई है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले को बेहद ही संगीन बताया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच के लिए अभी थोड़ा समय चाहिए, ताकि इसकी परत पूरी तरह से खुल सके।

 

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