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यूपी में ड्राइव‍िंग लाइसेंस में आवेदकों को परिवहन आयुक्त ने दी बड़ी राहत, हुआ ये बड़ा बदलाव

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी में ड्राइव‍िंग लाइसेंस (Driving Licence) के आवेदन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब से किसी भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किए गए आवेदन कैंसिल नहीं किए जाएंगे। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर्ता के आवेदन पर फैसला उसी दिन लिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ड्राइव‍िंग लाइसेंस (Driving Licence)  के एग्जाम में पास या फेल होता है या एग्जाम के दिन अनुपस्थित रहेता है, तो कैंडिडेट को उसी दिन पोर्टल पर अपने कारणों को अपडेट भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो उसके एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन रद्द होंने के बाद ही आप नए लाइसेंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।

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फर्स्‍ट कम, फर्स्‍ट सर्व

यूपी में अब फर्स्‍ट कम, फर्स्‍ट सर्व’ व्यवस्था के तहत डीएल (DL) व्यवस्था चलाई जाएगी। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने राज्य में इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरटीओ में स्क्रूटनी और टेस्ट के बाद किसी भी आवेदन को कार्यालय में न रोका जाए। पहले फेल होने या आवेदक के न पहुंचने के बाद पर आवेदक को आगे की तारीख दे दी जाती थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा।

सारथी पोर्टल जल्द होगा अपडेट

अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आयुक्त की मंशा है कि इस मामले में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। उन्होंने कहा कि इसके लिए इस नई व्यवस्था को लाया गया है। इसके लिए सारथी पोर्टल (sarathi portal) को पूरी जानकारी दे दी गई है, जिसे तत्काल अपग्रेड करने के लिए निर्देश दे दिया गया है।

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