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जहांगीपुरी में बुलडोजर से दो सप्ताह तक राहत, SC का देशभर में रोक से इनकार

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) में बुधवार को बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। विपक्षी नेता इसको लेकर भाजपा सरकार (BJP government) को घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं, अब दिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri)  में बुलडोजर से घ्वस्तीकरण पर कम से कम दो सप्ताह के लिए रोक लग गई है।

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गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यथास्थिति को बरकरार रखने को कहा है। वहीं, इस मामले में अब अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी को भी नोटिस जारी किया गया है।

वहीं, जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने देशभर में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, अगले आदेश तक यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि बुधवार को एनडीएमसी मेयर को सूचना दिए जाने के बाद भी ध्वस्तीकरण जारी रखने पर गंभीर संज्ञान लिया जाएगा।

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