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तृषा पर कथित टिप्पणी मामले में गिरफ्तार हुए उदयनिधि स्टालिन को, हाईकोर्ट से मिली रिहाई

By Harsh 
Updated Date

चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने उनके चेन्नई स्थित आवास से गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ ही देर बाद मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि उन्हें रिमांड पर लेने की कोई योजना नहीं है और पूछताछ पूरी होने के बाद स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया जाएगा।

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उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) की महिला विंग की शिकायत के आधार पर की गई।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तंजावुर में आयोजित एक जनसभा के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने अभिनेत्री तृषा को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। सभा के दौरान भीड़ द्वारा तृषा के नाम के नारे लगाए जाने के बाद यह विवादित बयान दिए जाने का दावा किया गया।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब उदयनिधि स्टालिन को लेकर जा रही थी, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत में सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और सोशल मीडिया पर ‘कट, कॉपी, पेस्ट’ के जरिए झूठी खबर फैलाई गई है।

स्टालिन ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जैसा दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह सामना करेंगे और सच्चाई अदालत के सामने आएगी।

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पीटीआई के मुताबिक मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने भी स्पष्ट किया कि उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने अदालत को बताया कि पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें आज ही स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया जाएगा।

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