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Fake Pan Card Cases: SC से आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को मिली राहत, फर्जी पैन कार्ड मामले में मिली जमानत

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। Fake Pan Card Cases: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता और रामपुर (Rampur) से सांसद आजम खान (MP Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फर्जी पैन कार्ड मामले (fake pan card cases) में अं​तरिम जमानत दे दी है।

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आजम खान (Azam Khan)और उनके बेटे पर फर्जी पैन कार्ड (fake pan card) बनवाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में संबंधित निचली अदालत द्वारा चार सप्ताह के भीतर मामले में मुखबिर का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

वहीं, यूपी सरकार (UP government) की तरफ से आजम खान (Azam Khan)और उनके बेटे की जमानत याचिका का विरोध किया गया। उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील एसवी राजू ने कहा कि आज़म खान पर कई संगीन मामलो में FIR दर्ज हैं। अपराधिक पृष्टभूमि की वजह से उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

आजम खान (Azam Khan) और अब्दुल्ला आजम (abdullah azam) पर आरोप है कि पहला पैन कार्ड मौजदू होने के बाद भी दूसरा पैन कार्ड बनवाया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छुपाई। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमान​त मिलने के बाद भी आजम (Azam Khan) और अब्दुल्ला ​(abdullah azam) अभी रिहा नहीं हो पाएंगे।

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