UP News : उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मियों (UP State Employees) को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए 10 मार्च तक का समय दे दिया गया है। यदि 10 मार्च तक जानकारी दे देते हैं तो उनका वेतन जारी किया जा सकता है। हालांकि, इस बार उन्हें पदोन्नति और एसीपी (ACP) का लाभ नहीं मिलेगा। इस बारे में मुख्य सचिव एसपी गोयल (Chief Secretary SP Goyal) की तरफ से शासनादेश जारी कर दिया गया है।
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- यूपी राज्य कर्मियों को संपत्ति का ब्योरा देने के लिए फिर दिया गया 10 मार्च तक का समय, इसके बाद जारी होगा वेतन
यूपी राज्य कर्मियों को संपत्ति का ब्योरा देने के लिए फिर दिया गया 10 मार्च तक का समय, इसके बाद जारी होगा वेतन
By संतोष सिंह
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