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भीमा-कोरेगांव केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरवर राव को दी राहत, जानिए कैसे मिली जमानत

By Manali Rastogi 
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नई दिल्ली: कवि वरवर राव को बॉम्बे-हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। दरअसल, महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में कोर्ट ने राव को सशर्त जमानत दी है। बता दें, मेडिकल आधार पर कोर्ट ने वरवर राव की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। 81 वर्षीय वरवर राव को बॉम्बे-हाई कोर्ट ने छह महीने के लिए जमानत दी है। मालूम हो, 28 अगस्त, 2018 से राव ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं।

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वहीं, कवि वरवर राव की जमानत को लेकर जस्टिस एसएस शिंडे और जस्टिस मनीष पिटाले की बेंच ने कहा कि राव छह महीने बाद सरेंडर करेंगे या फिर अपनी जमानत की अवधि को बढ़ा सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट की प्रक्रिया से संबंधित कोई सार्वजनिक टिप्पणी राव नहीं दे सकत हैं।

यही नहीं, वरवर राव जमानत की अवधि के दौरान अपने सह-आरोपियों के साथ किसी तरह का कोई संपर्क भी नहीं साध सकते हैं। मालूम हो, पहली जनवरी 2018 को नए साल के मौके पर महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में जबरदस्त हंगामा मचा था। यही नहीं, इस साजिश में काफी हिंसा हुई थी।

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