नई दिल्ली। इस साल मुस्लिमों के मुख्य त्योहार ईद के दिन समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान घर में रहेंगे या जेल में इस पर फैसला 2 मई को होना है। सुप्रीम कोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में उनकी जमानत याचिका पर यही तारीख मुकर्रर की है। गौरतलब है कि आजम खान के वकील की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल गई थी। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में सांसद बनने के बाद आजम खान पर कुल 72 मामले दर्ज हुए थे।
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इनमें से 71 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामला शत्रु सम्पत्ति का रह गया है। आजम खान पर 2019 में अजीमनगर थाने में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इसमें चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। इस मामले में चार दिसम्बर को सुनवाई हई थी। कोर्ट ने तभी से इसका निर्णय सुरक्षित कर लिया था।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख मुकर्रर की है। इससे ईद से पहले जेल से बाहर आने की आजम खान की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। लेकिन शुक्रवार को मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो इसके लिए 2 मई की तारीख मुकर्रर हो गई। अब एक बार फिर आजम खान के समर्थकों को उनके जेल से जल्दी बाहर आने की उम्मीद बंध गई है।