Abdullah Azam Khan News: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता आजम खान (Aazam Khan) को बड़ा झटका लगा है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) की भी विधायनसभा सदस्यता रद्द हो गयी है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया है।
पढ़ें :- UP by-election: सपा ने लगाया गंभीर आरोप, कहा-कटेहरी विधानसभा में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मतदाताओं को धमका रही पुलिस
मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता को रद्द किया गया है। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट (Suar Seat) से विधायक बने थे।
आजम खान की भी जा चुकी है विधायकी
बता दें कि, इससे पहले आजम खान की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। ऐसे में बेटे की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें ये दोहर झटका लगा है। दरअसल, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी। अब्दुल्ला आजम विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित होने के बाद अपने पिता आजम खान की श्रेणी में शामिल हो गए, जिन्हें अक्टूबर 2022 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।