इलाहाबाद। ग्राम पंचायत के चुनाव की तारीखों को लेकर चल रही अटकलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव, 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराया जाए।
पढ़ें :- चोर से कहे चोरी करो और जनता से कहे जागते रहो...मोहन भागवत के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का तीखा तंज
विजय उपाध्याय की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। बता दें कि, यूपी में इस बार 75 जिला पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक), 58,194 ग्राम पंचायत, 3051 जिला पंचायत सदस्य, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे।
इस तरह कुल 8,69,814 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में नगरीय निकायों के सीमा विस्तार या नए निकायों के गठन से ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी आई है।