नई दिल्ली। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से फिलहाल राहत नहीं मिली है। उत्पाद शुल्क नीति घोटाला में सीबीआई (CBI) के तरफ से की गई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने अर्जी दी है। एक अन्य अर्जी में उन्होंने अंतरिम जमानत की भी अपील की है। आम आदमी पार्टी संयोजक की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने उन्हें अंतरित राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम पहले दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे। इसके बाद मामले की सुनवाई 23 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई।
पढ़ें :- योगी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, सहायक आयुक्त उद्योग और सहायक प्रबंधक समेत तीन को किया सस्पेंड
कोर्ट में आज क्या हुआ?
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई (CBI) को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई (CBI) की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई (CBI) से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट खारिज कर चुका है याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सीबीआई (CBI) द्वारा की गई गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए 5 अगस्त को मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई (CBI) की कार्रवाई गलत नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए आप गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
पढ़ें :- Sharad Pawar Health : शरद पवार की अचानक तबीयत बिगड़ी , रूबी हॉल क्लीनिक में ले गए परिजन
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई (CBI) के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अगस्त तक बढ़ाई है। 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। यहां CBI ने तर्क दिया था कि AAP संयोजक गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई (CBI) की दलील को अदालत ने स्वीकार किया था। केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका है।
निचली अदालत ने केजरीवाल के दी थी जमानत
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुनवाई अदालत ने इस मामले में उन्हें 20 जून को जमानत दे दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केजरीवाल को धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी। सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) का आरोप है कि आबकारी नीति में संशोधन में अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया।
मानहानि मामले में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई छह हफ्ते टली
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी है, जिसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो साझा करने से संबंधित मानहानि मामले में जारी कई समन बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने समझौते के लिए कुछ और वक्त मांगा जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टि आर महादेवन की पीठ ने मामले पर सुनवाई छह हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। सिंघवी ने कहा कि वह (केजरीवाल) वीडियो साझा करने के लिए खेद व्यक्त करते हैं लेकिन यह उनकी (शिकायतकर्ता की) शर्तों पर नहीं हो सकता।