मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को एनसीबी (NCB) ने ड्रग-ऑन-क्रूज मामले (Drug-On-Cruise Cases) में शुक्रवार को क्लीनचिट देते हुए चार्जशीट दाखिल (Chargesheet Filed) कर दी है। कोर्ट में पेश चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। आर्यन खान को क्लीनचिट मिलने को लेकर एनसीबी के डीजी एस एन प्रधान ने माना कि इस मामले में समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) और उनकी टीम से गलती हुई है। बता दें कि समीर वानखेड़े उस वक्त इस मामले में जांच अधिकारी थे।
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डीजी एसएन प्रधान (DG SN Pradhan) ने कहा अगर पहली जांच टीम से गलती नहीं होती तो SIT जांच टेक ओवर क्यों करती? कुछ तो कमियां रह गईं तभी तो एसआईटी ने केस लिया। इन कमियों को दूर करने के लिए या फिर कम से कम आगे की कार्रवाई सही हो, इसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई।
फिर से हो सकती है जांच
जब एनसीबी डीजी (NCB DG) से पूछा गया कि जिन 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, उन पर आगे जांच होगी? इस पर डीजी ने कहा कि ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सबूत मिलता है, तो केस फिर से खोला जा सकता है। इतना ही नहीं एनसीबी डीजी (NCB DG) ने संकेत दिए हैं कि छापेमारी और जांच के दौरान चूक के आरोप में क्रूज पर छापेमारी करने वाले एनसीबी के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा सकती है।
एनसीबी के डीडीजी (ऑपरेशंस) संजय कुमार सिंह Sanjay Kumar Singh, DDG (Operations), NCB ने क्या कहा कि आर्यन खान (Aryan Khan) के खिलाफ हमें प्रमाण नहीं मिले। इसलिए हमने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हैं। हमारी जांच जो हुई है, वह निष्पक्ष जांच रही है। हमने पाया है कि छह लोगों के खिलाफ हमें प्रमाण नहीं मिले हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं किया है। बाकी 14 में से 13 लोगों के पास से ड्रग की रिकवरी हुई है। उनके पास से मिले अन्य सबूत ये साबित करते हैं, उन्होंने ड्रग पैडलर से ड्रग लेकर दोस्तों को उपलब्ध कराया। स्पष्ट करना चाहूंगा कि शुरुआती जांच में ही साफ हो गया था कि ड्रग जो मिला था, वह आर्यन खान (Aryan Khan) के लिए नहीं था। वॉट्सएप चैट इस केस से आर्यन खान को लिंक नहीं करते। उन्होंने कहा कि मेडिकल जांच नहीं कराई गई थी जिससे ये साबित नहीं हुआ कि उन्होंने ड्रग लिया था।
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6 लोग बरी, 14 पर आरोप तय
एनसीबी की चार्जशीट (NCB Charge Sheet) में आर्यन खान (Aryan Khan) , अविन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर साईघन, भास्कर अरोड़ा, मानव सिंघल के नाम नहीं हैं। चार्जशीट में 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। यानी इन लोगों पर केस चलाया जाएगा।
2 अक्टूबर को एनसीबी ने मारा था छापा
एनसीबी (NCB) ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में छापामारी की थी। इसमें उन्होंने आर्यन खान सहित उनके दो दोस्तों- अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को गिरफ्तार किया था। हालांकि आर्यन के पास किसी भी तरह का नशीला पदार्थ एनसीबी के अफसरों को नहीं मिला था। गिरफ्तार के बाद आर्यन खान (Aryan Khan) को मुंबई के किला कोर्ट ने एनसीबी (NCB) की कस्टडी में भेज दिया था। कस्टडी में रहने के बाद उन्हें आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था।