लखनऊ। अयोध्या (Ayodhya) में 12 साल की नाबालिग से रेप के मामले पर यूपी विधानसभा में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि आरोपी समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) का है। उसने पिछड़ी जाति की बच्ची के साथ कुकृत्य किया है। वो समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद के साथ घूम फिर रहा था, लेकिन पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जमा है। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे अपराधियों को गोली नहीं मारी जाएगी तो क्या उन्हें माला पहनाया जाएगा?
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बता दें कि अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष मोइद खान (Samajwadi Party’s Bhadarsa Nagar President Moid Khan) और उनके नौकर राजू खान को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद (Ayodhya MP Awadhesh Prasad) से इस बारे में पूछा गया था, लेकिन उन्होंने इस मामले से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया था। कहा था कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब सीएम योगी ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया और कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया है।
बता दें कि अयोध्या में करीब 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था। आरोपियों ने नाबालिग का पहले अश्लील वीडियो बनाया था। उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले का खुलासा उस समय हुआ था, जब नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई थी। दो साल पहले ही पीड़िता के पिता की मृत्यु हो गयी थी। आरोप है कि लगभग ढाई महीने पहले पीड़िता खेत से मजदूरी करके लौट रही थी। उस समय आरोपी राजू ने उससे कहा था कि बेकरी मालिक मोईद खान (Bakery owner Moeed Khan) उसे मिलने के लिए बुलाया है। मोईद ने उससे रेप किया एवं अश्लील वीडियो बना लिया। राजू भी उसके बाद दुष्कर्म किया। पुलिस पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला तूल पकड़ा तो पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है।
एनसीपीसीआर ने कार्रवाई की मांग की
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने अयोध्या में नाबालिग से रेप के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। एनसीपीसीआर (NCPCR) की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा गया है। पत्र में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
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एनसीपीसीआर (NCPCR) ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को लिख पत्र में पीड़िता की गोपनीयता बनाए रखने पर जोर दिया और कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। अयोध्या के एसएसपी (SSP) को तीन कार्य दिवसों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।एनसीपीसीआर (NCPCR) ने पत्र में कहा है कि रिपोर्ट में मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की सत्यापित प्रति, आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट की सत्यापित प्रति और धारा 164 सीआरपीसी (CRPC) के तहत पीड़िता के बयानों की सत्यापित प्रति शामिल होनी चाहिए।