नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी के रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (Maulana Mohammad Ali Jauhar University) को लेकर सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को फटकार लगाई है। आजम खान (Azam Khan) की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा संचालित इस यूनिवर्सिटी की भूमि की लीज रद्द करने को चुनौती दी गई थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया।
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योगी सरकार का आदेश बरकरार
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के आदेश को बरकरार रखा, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि लीज रद्द करने के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट (Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust) की कार्यकारी समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने लगाई फटकार
राज्य सरकार ने लीज शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए ट्रस्ट को आवंटित 3.24 एकड़ भूखंड का पट्टा रद्द कर दिया था। आरोप लगाया कि यह मूल रूप से एक शोध संस्थान के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन वहां एक स्कूल चलाया जा रहा था। पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय के प्रभारी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान (Azam Khan) ने एक पारिवारिक ट्रस्ट को भूमि आवंटित करवाई, जिसके वे आजीवन सदस्य हैं।