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टीएमसी सांसद के बिगड़े बोल, कहा- राज्यपाल पद से हटने के बाद जगदीप धनखड़ को भेजेंगे जेल

By संतोष सिंह 
Updated Date

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि उनके पद से हटने के बादवे उनके खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे। यही नहीं उन्होंने जगदीप धनखड़ को गवर्नर के पद से हटने के बाद जेल भिजवाने की भी धमकी दी है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम जानते हैं कि अभी हम उनके खिलाफ हम आपराधिक केस दर्ज नहीं करा सकते। हम लोगों से अपील करते हैं कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं, जहां वह हिंसा और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं।

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यही नहीं कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को जेल भेजने की धमकी देते हुए कहा कि एक बार जब वह पद से हट जाएंगे तो लोगों की शिकायत के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। उन्हें उसी प्रेसिडेंसी जेल में रखा जाएगा, जहां नारदा स्कैम के मामले में टीएमसी के विधायकों को रखा गया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि चिंता न करें, 2024 के बाद बीजेपी के कई नेता जेल जाएंगे। कोरोना के हालात न संभाल पाने वाले और वैक्सीन तक लोगों को न दे पाने वाले लोगों को जाना ही होगा। भारत के लोग दूसरी आजादी का इंतजार कर रहे हैं।

टीएमसी सांसद की इस टिप्पणी पर गवर्नर जगदीप धनखड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि वह कल्याण बनर्जी का बयान सुनकर हैरान हैं। दरअसल नारदा स्टिंग केस के मामले को गवर्नर ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद ही बंगाल सरकार के दो मंत्रियों सुब्रत बनर्जी, फिरहाद हाकिम समेत 4 नेताओं को अरेस्ट किया गया है और उन्हें जेल भेजा गया था। इसके बाद से ही टीएमसी एक बार फिर से गवर्नर जगदीप धनखड़ पर हमलावर है। कल्याण बनर्जी ने सीबीआई को मामला ट्रांसफर करने को लेकर गवर्नर को संविधान का हत्यारा भी बताया है।

जानें क्या है नारदा स्कैम?

बता दें कि साल 2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक किए गए थे। इसको लेकप ऐसा दावा किया गया था कि ये टेप साल 2014 में रिकॉर्ड किए गए थे। इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले वयक्तियों को कथित रूप से एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से कैश लेते देखा गया था। यह स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था। साल 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन टेप की जांच का आदेश सीबीआई को दिया था।

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