बेंगलुरु। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले (Defamation Case) में बेंगलुरु की विशेष अदालत से राहत मिली है। अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जमानत दे दी। भाजपा (BJP) की कर्नाटक इकाई द्वारा मुख्यधारा के समाचार पत्रों में ‘अपमानजनक’ विज्ञापन जारी करने के मामले में कांग्रेस नेता को कोर्ट ने जमानत दे दी। डीके सुरेश (DK Suresh) की सुरक्षा पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जमानत दे दी गई है।
पढ़ें :- 'जय बापू-जय भीम-जय संविधान' अभियान का कांग्रेस ने जारी किया पैम्फलेट, पवन खेड़ा बोले-BJP संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विरोधी
बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा (BJP) सरकार पर 2019-2023 के अपने शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश के एन शिवकुमार ने गांधी को 7 जून को बिना किसी चूक के अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।