Bengaluru Stampede : कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ((KSCA)) को बड़ी राहत दी है। केएससीए के अध्यक्ष रघु राम भट और अन्य पदाधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई (Penal action) पर रोक लगा दी है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम (Chinnaswamy Stadium)के पास बुधवार को मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।
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कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम ने भगदड़ की घटना के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध के साथ हाई कोर्ट का रुख किया था। याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार (Justice SR Krishna Kumar) ने केएससीए अधिकारियों को अंतरिम राहत दे दी। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख निर्धारित की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली और श्याम सुंदर पेश हुए, जबकि राज्य सरकार की पैरवी महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी (Advocate General Shashi Kiran Shetty) ने की। हाई कोर्ट ने आरसीबी (RCB) के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले की ओर से दायर एक अलग याचिका पर भी सुनवाई की और इसे नौ जून तक के लिए स्थगित कर दिया।