नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले जजों ने चैंबर में सीएम केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की फाइल भी देखी। केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 समन को दरकिनार कर चुके हैं और उन्हें गिरफ्तारी की आशंका सता रही है।
पढ़ें :- उन्नाव रेप केस: दिल्ली हाईकोर्ट से कुलदीप सेंगर को मिली राहत, दो हफ्ते की मिली अंतरिम जमानत
कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अदालत में अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए। वहीं, ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखीं।