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Breaking-पंजाब में नगर निगम चुनाव तारीखों का एलान, 21 दिसंबर को होंगे चुनाव, इस दिन आएंगे नतीजे

By संतोष सिंह 
Updated Date

चंडीगढ़। पंजाब के राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) ने नगर निगम और नगर परिषद चुनाव (Municipal Corporation and Municipal Council elections) की घोषणा कर दी है। नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव (Municipal Corporation and Municipal Council elections)  21 दिसंबर को होंगे और इसी दिन नतीजे भी आएंगे। चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होगी। नामांकन 11 बजे से 3 बजे तक भरे जाएंगे। नामांकन की आखिरी तिथि 12 दिसंबर होगी। 13 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 14 दिसंबर को नामांकन वापसी की तारीख होगी। इसी दिन उम्मीदवारों को सिंबल भी जारी किए जाएंगे।

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EVM से होंगे नगर निगम चुनाव

राज्य चुनाव अधिकारी राज कमल चौधरी (State Election Officer Raj Kamal Chaudhary) ने बताया नगर निगम चुनाव (Municipal Elections) ईवीएम (EVM) से होंगे। राज्य में माडल कोड ऑफ कंडक्ट (Model Code of Conduct) लागू हो गया है। 37.32 लाख मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे।

जिन में 19.55 पुरुष और 17.75 महिला मतदाता है। पांच नगर निगम में जालंधर, अमृसर, फगवाड़ा, लुधियाना और पटियाला में चुनाव होने हैं। चुनाव अधिकारी ( Election Officer) ने बताया की ईवीएम हर एक जिले में पहुंच गई है।

पोलिंग बूथ पर हथियार ले जाना प्रतिबंधित

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राज्य चुनाव अधिकारी राज कमल चौधरी (State Election Officer Raj Kamal Chaudhary)  ने बताया कि पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान स्थल पर आर्म्स को लेकर जाना प्रतिबंधित है। डीसी को निर्देश हैं कि सुरक्षा को देखते हुए कहा गया हैं कि वह फैसला लें कि आर्म्स उन्हें जमा करवाने हैं या नहीं। डीसी अपने स्तर पर फैसला लेंगे।

इतने रुपये खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी

नगर निगम में एक प्रत्याशी को खर्च करने की क्षमता 4 लाख रुपये होगी

एमसी काउंसिल ए क्लास 3.60 रुपये खर्च करने की सीमा

एमसी काउंसिल बी क्लास 2.30 रुपये खर्च करने की सीमा

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एमसी काउंसिल सी क्लास 2 रुपये खर्च करने की सीमा

नगर पंचायत 1.40 रुपये खर्च करने की सीमा

सुप्रीम कोर्ट तक गया था विवाद

पंजाब में 5 नगर निगम और 43 नगर परिषद के चुनाव को लेकर काफी विवाद हुआ। यह विवाह हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक गया। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब सरकार को 10 हफ्ते में चुनाव करवाने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था हाई कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) व पंजाब सरकार (Punjab Government) को पंद्रह दिनों के भीतर राज्य में पांच नगर निगमों व 42 नगर परिषदों के चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने का निर्देश दिया गया था।

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