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Bulldozer Case : बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक लगाने से कोर्ट का ‘सुप्रीम’ इनकार, अब अगली सुनवाई 10 अगस्त को

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। यूपी (UP) में बुलडोजर कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई है। जमीयत के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि देश में एक समुदाय के खिलाफ पिक एंड चॉइस की तरह बर्ताव हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के न्याय के लिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है।

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इस पर सॉलीसिटर जनरल (Solicitor General) ने कहा कि देश में कोई अन्य समुदाय नहीं है और केवल भारतीय समुदाय है। सॉलीसिटर जनरल (Solicitor General) ने कहा कि कानूनी कार्रवाई को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई रोकने से किया इनकार

वहीं दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने बुधवार को राज्यों में विध्वंस पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया। कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता है।

यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया जवाब

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बुलडोजर कार्रवाई मामले में यूपी सरकार (UP Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में आज हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया है। यूपी सरकार ने जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है, जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है, यूपी सरकार (UP Government)  ने उन्हीं लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। सरकार ने कहा कि छद्म याचिकाएं दाखिल कर अवैध निर्माण करने वालों को बचाने की योजना चल रही है। सहारनपुर मामले में बिना नोटिस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने की दलील को सरकार ने पूरे सबूत के साथ दिया है। इसी वजह से अन्य तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। ताकि अवैध निर्माण करने वालों के साथ-साथ हिंसा तोड़फोड़ में शामिल आरोपियों का भी बचाव किया जा सके।

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