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बिना Driving Licence चला सकते हैं गाड़ी , ट्रैफिक पुलिस नहीं काटेगी चालान

By प्रिया सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। Driving Licence ना होने पर अब आपका चालान traffic police  नहीं काट पाएगी। दरअसल इस खबर का फायदा उन लोगों को होने वाला है जो Driving  करते है। अब Driving करने के ले किसी को भी Driving Licence की जरूरत नही है।

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दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार digi-locker platform या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल स्वरूप में रखे Driving Licenceऔर गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं। विभाग के अनुसार ये परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुरूप वैध रूप से मान्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य किसी रूप में Driving Licence और Soft copy of registration certificateमूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। वाहन चालक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा पूछे जाने पर डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं। डिजी-लॉकर (DigiLocker) में डॉक्यूमेंट सेव रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने साथ अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है

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