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Corona Period में महामारी एक्ट में दर्ज मुकदमे होंगे वापस : सीएम योगी

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी (UP) के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कोरोना काल (Corona Period) में महामारी एक्ट (Epidemic Act)  में दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कोविड महामारी एक्ट (Corona Epidemic Act) के उल्लंघन से जुड़े दर्ज मुकदमों को समाप्त किया जाना चाहिए। गृह विभाग (Home Department) ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

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सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि थाना और सर्किल सहित फील्ड में तैनात अवैध गतिविधियों में संलिप्त, खराब रिकॉर्ड वाले दागी पुलिसकर्मियों (Tainted Policemen With Bad Records) की सूची यथाशीघ्र तैयार कर प्रस्तुत की जाए। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) की छवि खराब करने वाले हैं। सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में गृह विभाग के अपर मुख्स सचिव (Additional Chief Secretary) और डीजीपी (DGP) से कहा है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त एक भी पुलिसकर्मी यूपी पुलिस (UP Police) का हिस्सा नहीं रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi ) ने कहा कि कल्याणकारी सरकार (welfare government) और सुशासन (Good Governance) की धुरी थाना और तहसील हैं। नए नायब तहसीलदारों (Naib Tehsildars) के आने से जनसुनवाई को गति मिलेगी। राजस्व वादों का निस्तारण हो जाए तो राज्य में आधे से अधिक विवाद समाप्त हो जाएं। सुशासन (Good Governance)  के साथ ही विकास में भी नायब तहसीलदारों (Naib Tehsildars)  की अहम भूमिका होती है। नवनियुक्त नायब तहसीलदारों (Naib Tehsildars)  से कहा कि हमने पारदर्शी भर्ती की है सरकार की भी आपसे अपेक्षा है कि पारदर्शी तरीके से काम करें। पहले दिन से ही काम में ईमानदारी नजर आए। संवेदनशील होकर काम करें, शिकायतें नहीं आनी चाहिए।

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