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हास्य कलाकर मुनव्वर फारुकी को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

By शिव मौर्या 
Updated Date

इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हास्य कलाकर मुनव्वर फारुकी और एक अन्य आरोपी नलिन यादव की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इन पर हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

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बता दें कि बीजेपी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर एक जनवरी को गिरफ्तारी के बाद फारुकी और नलिन यादव न्यायिक हिरासत के तहत केंद्रीय जेल में बंद हैं।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एकल पीठ ने गुरुवार को जारी फैसले में फारुकी और यादव की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, अदालत मुकदमे के गुण-दोषों को लेकर संबंधित पक्षों की दलीलों पर टिप्पणी करने से बच रही है।

लेकिन मामले में जब्त सामग्री, गवाहों के बयानों और (पुलिस की) जांच जारी होने के चलते फिलहाल जमानत याचिकाओं को मंजूर नहीं कर सकते।

 

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